Bahraich Bulldozer Action : उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर नीति के तहत अब बहराइच में कार्रवाई जारी है। हालांकि यह आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने 23 घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। जिले के सराय जगना में 23 अवैध मकान पर बुलडोजर चला। यह सारे मकान अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं।
इस मामले को लेकर प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी किया था। साथ ही मुनादी करके लोगों से मकान खाली करने की अपील की थी। मगर लोगों ने अवैध कब्जा नहीं छोड़ा। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे ध्वस्त किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 23 भवनों में 8 से 9 दुकानें हैं। वहीं चार छोटे-बड़े मकान हैं। आज अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।
Bahraich Bulldozer Action : इन मकानों पर चला बुलडोजर
बता दें कि हाईकोर्ट ने 23 मई 2023 को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसके बाद प्रशासन की तरफ से कब्जा हटाने के लिए नोटिस और मुनादी जैसे प्रयास किए गए। मगर लोगों ने जमीन खाली नहीं की। यहां के निवासियों का कहना है कि यहां 50 से ज्यादा साल से रह रहे हैं। हमें परेशान किया जा रहा है। निवासियों का कहना है कि केवल समुदाय विशेष के लोगों को परेशान करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
बता दें कि बुलडोजर चलाने वाली जगह पर करीब 95 फीसदी आबादी समुदाय विशेष से आती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि लोगों ने सरकारी जमीन पर निर्माण कर रखा है। इसलिए अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। आज प्रक्रिया शुरु की जाएगी। इलाके में पहले से ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
Bahraich Bulldozer Action : अवैध अतिक्रमण का मामला
इस मामले को लेकरे स्थानीय सपा विधायक आनंद यादव ने प्रशासन से राहत की मांग की है। साथ ही इलाके के लोगों का दावा है कि प्रशासन 23 नहीं 119 घरों पर बुलडोजर चलाने जा रहा है। मगर सरकारी आदेश में 23 मकानों पर कार्रवाई का आदेश है। मामला सराय जगना (वजीरगंज बाजार) के फखरपुर थानाक्षेत्र में स्थित गाटा संख्या 211, 212, और 92 का है।
सरकारी दस्तावेज में यह जमीन खलिहान और रास्ते के रूप में दर्ज है। नियम के अनुसार इन जमीनों पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। यह जमीन सरकार के अंतर्गत आती है। इसी जमीन पर बने मकानों और दुकानों पर आज बुलडोजर चलाने की तैयारी है।