UP Politics : यूपी में विधानसभा की दस सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर भाजपा और सपा अपनी तैयारियों में जुटी हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समय-समय पर भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला भी बोलते नजर आते हैं। अब सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले तंज पर बड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता है। सीएम ने कहा, दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाले लोग ये नहीं कर सकते हैं। कहा, अखिलेश यादव ये जानते हैं।
UP Politics : बुलडोजर पर सेट नहीं हो सकते हर व्यक्ति के हाथ : CM योगी
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। अखिलेश यादव का यह बयान बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रूके उन्होंने आगे कहा कि 2017 से पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट करते थे अब टीपू भी सुल्तान बनने चले हैं। सीएम योगी ने कहा, एक धारावाहिक आया था मुंगेरी लाल के सपने। इन्हें जब जनता ने मौका दिया तो इन्होंने युवाओं के भविष्य के साथ केवल खिलवाड़ किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसी भी जिले के रहने वाले युवा को बराबर का अवसर मिला है। जो लोग बेईमानी करेंगे उनकी संपत्ति कुर्क करेंगे। सीएम ने कहा, इन लोगों ने प्रदेश को दंगों में झोंका, जाति-जाति को लड़ाया। उन्होंने कहा कि आयोग ने पारदर्शी प्रक्रिया से 13 विभाग के पदों पर चयन किया है। ना जाति का भेदभाव किया गया है और न ही जनपद का भेद हुआ है। सभी को अवसर मिला है। पिछले साढ़े सात साल में प्रदेश में नियुक्ति में पारदर्शिता आई है। जो पहले की सरकार में संभव नहीं था लेकिन हमने इसको सही किया है।
UP Politics : सुप्रीम कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में सपा के गोरखपुर संगठन के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बयान दिया था कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा।
अखिलेश का यह रिएक्शन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया है। उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। देश की शीर्ष अदालत ने बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा था कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है, तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता