Ram Rahim Furlough: 17वीं बार जेल से बाहर आया राम रहीम! पैरोल के बाद अब 21 दिन की फरलो, बदला ठिकाना

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Ram Rahim Furlough: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (गुरमीत राम रहीम) एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम को 21 दिन की फरलो (21-Day Furlough) मंजूर हुई है। मंगलवार यानी 25 अगस्त की सुबह वह जेल से बाहर आया। इस बार उसे उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम के बजाय सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्य आश्रम में रहने की अनुमति मिली है।

Ram Rahim Furlough: 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया राम रहीम

जानकारी के मुताबिक जिला कारागार सुनारिया की ओर से राम रहीम के लिए 21 दिन की फरलो मंजूर की गई है। फरलो की अवधि के दौरान वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम (Dera Sacha Sauda Ashram) में रहेगा।

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हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब राम रहीम जेल से बाहर आया है। साल 2017 में सजा होने के बाद से अब तक वह कभी पैरोल (Parole) तो कभी फरलो पर 16 बार जेल से बाहर आ चुका है। अब 21 दिन की फरलो मिलने के बाद यह 17वीं बार है जब वह जेल से बाहर आया है। उसे कई बार पैरोल और फरलो मिलने को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं।

इस बार सिरसा आश्रम में रहेगा

राम रहीम को लगातार तीसरी बार सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्य आश्रम में जाने की अनुमति मिली है। इससे पहले पैरोल या फरलो के दौरान उसे उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम भेजा जाता रहा है।

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हालांकि, इस बार व्यवस्था बदली गई है और वह सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्य आश्रम में रहेगा। फरलो के दौरान उसका ठिकाना पहले के मुकाबले अलग होगा।

रेप और हत्या के मामलों में दोषी है राम रहीम

गुरमीत राम रहीम को साल 2017 में रेप और हत्या (Rape and Murder Cases) के मामलों में दोषी ठहराया गया था। वह 20 साल की सजा काट रहा है। दो साध्वियों के यौन शोषण के मामले में उसे 10-10 साल की सजा मिली हुई है।

सीबीआई अदालत (CBI Court) ने दोनों साध्वियों के यौन शोषण के मामले में राम रहीम को दोषी ठहराया था। दोनों मामलों में मिली 10-10 साल की सजाएं साथ नहीं चलेंगी। अदालत के आदेश के मुताबिक पहली 10 साल की सजा पूरी होने के बाद दूसरी 10 साल की सजा शुरू होगी।

साल 2017 में सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में दो महिला साध्वियों के साथ रेप के मामले में एक विशेष सीबीआई अदालत ने उसे दोषी ठहराया था। इसी मामले में उसे सजा सुनाई गई थी।

रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी दोषी

राम रहीम सिर्फ साध्वियों के यौन शोषण के मामले में ही दोषी नहीं है। वह डेरा सच्चा सौदा आश्रम के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या (Ranjit Singh Murder Case) के मामले में भी उम्रकैद की सजा काट रहा है। इसके अलावा उसे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया था।

दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकूला और हरियाणा के कई हिस्सों में हिंसा भी हुई थी। इसके बाद से राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है।

मई में मिली थी 30 दिन की पैरोल

राम रहीम को इससे पहले मई महीने में 30 दिन की पैरोल (30-Day Parole) मिली थी। अब उसे 21 दिन की फरलो मंजूर की गई है। पिछले करीब 10 साल के दौरान वह 16 बार जेल से बाहर आ चुका है और अब 17वीं बार उसे जेल से बाहर रहने की अनुमति मिली है।

इस बार भी उसकी रिहाई को लेकर चर्चा तेज है। खास बात यह है कि इस बार उसे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्य आश्रम में रहने की अनुमति मिली है। वहीं, वह 21 दिन की फरलो पूरी होने तक रहेगा।

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