कुतुबमीनार पर मालिकाना हक की याचिका पर साकेत कोर्ट आज सुना सकती है फैसला

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नई दिल्ली। कुतुबमीनार की जमीन पर मलिकाना हक का दावा कर खुद को तीसरा पक्षकार बनाए जाने की मांग करने वाले कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह की अर्जी पर सोमवार यानी 19 सितंबर को आने वाले फैसले को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने टाल दिया।

अब साकेत कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार आज यानी मंगलवार (20 सितंबर) को मामले में फैसला सुनाएंगे। हालांकि पूजा के अधिकार वाले याचिकाकर्ता और एएसआइ पक्ष ने मालिकाना हक वाली अर्जी का पुरजोर विरोध किया है।
जानकारी के अनुसार, 20 सितंबर को मामले में कुतुबमीनार के निर्माण वाली जमीन के स्वामित्व का दावा करने वाले कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह के आवेदन पर फैसले के बाद पूजा के अधिकार मामले में पुन: सुनवाई की जाएगी।

क्या है मामला
बता दें कि हिंदू संगठन का कहना है कि 27 हिंदू देवी-देवताओं और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुबमीनार का निर्माण कराया गया। इसलिए कुतुबमीनार परिसर पर पूजा करने की अनुमति दी जाए। हिंदू संगठन की ओर से इस मामले में कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई चल रही है।

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