कोविड से हुई मौत का मुआवजा मामले में 23 मार्च को आएगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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सुप्रीम कोर्ट चार राज्यों में कोविड से हुई मौत के लिए परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे के दावों में से पांच फीसदी की औचक जांच करने के प्रस्ताव पर आदेश जारी करेगा. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा है. कोर्ट बुधवार यानी 23 मार्च को आदेश कोर्ट ने कहा कि चार राज्य कोविड से हुई मौत के बाद परिजनों के सबसे अधिक दावेदारों वाले हैं. इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल हैं. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने कोविड से हुई मौत के प्रमाणपत्र जारी करने में हो रहे फर्जीवाड़े की जांच, सहायता राशि या मुआवजे के दावे दाखिल करने के लिए समय सीमा तय करने की गुहार लगाई थी.

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ठीक है हम समय सीमा तय करने के लिए भी आदेश जारी करेंगे. इसके साथ ही हम राज्यों के विधिक सेवा प्राधिकरण को इन दावों और दस्तावेजों की औचक जांच और सत्यापन का अधिकार भी दे सकते हैं. उसके लिए उन्हें कानूनी तौर पर अधिकृत किया जाएगा.

और जस्टिस बी वी नागरत्ना ने कोर्ट ने कहा कि चार राज्य कोविड से हुई मौत के बाद परिजनों के सबसे अधिक दावेदारों वाले हैं. इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल हैं. सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने कोविड से हुई मौत के प्रमाणपत्र जारी करने में हो रहे फर्जीवाड़े की जांच, सहायता राशि या मुआवजे के दावे दाखिल करने के लिए समय सीमा तय करने की गुहार लगाई थी.

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ठीक है हम समय सीमा तय करने के लिए भी आदेश जारी करेंगे. इसके साथ ही हम राज्यों के विधिक सेवा प्राधिकरण को इन दावों और दस्तावेजों की औचक जांच और सत्यापन का अधिकार भी दे सकते हैं. उसके लिए उन्हें कानूनी तौर पर अधिकृत किया जाएगा.इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा है. कोर्ट बुधवार यानी 23 मार्च को आदेश जारी करेगा

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