केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में भी अब संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है. कोरोना के बढ़ते मामले को देख प्रदेश में ये फैसला लिया गया. लॉकडाउन 10 मई से यानी कल आधी रात से 24 मई तक के लिए लागू कर दिया गया है. प्रदेश में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा.पुडुचेरी में इससे पहले 27 अप्रैल से 3 मई तक का लॉकडाउन लागू किया था. लेकिन संक्रमण के मामले नहीं घटने के कारण लॉकडाउन को बढ़ा दिया है.
बताया जा रहा है कि सभी बीच, पार्कों को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा और किसी भी जगह एकत्रित होकर खड़े होना सख्त वर्जित होगा. हालांकि, आवश्यक सेवाओं को नियमों और शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी.सब्जी की दुकानें, भोजन, किराने का सामान, मांस, मछली पशु चारे से निपटने वाली दुकानों को दोपहर 12 बजे तक बिना एयर कंडीशनिंग सुविधा के काम करने की अनुमति दी जाएगी.
क्या ऑटोरिक्शा में सफर करने की अनुमति मिलेगी?
यात्री को बसों में केवल 50% की सीट के साथ सफर करने की अनुमति दी जाएगी. टैक्सी में भी टैक्सी ड्राइवर को छोड़कर केवल तीन यात्रियों को ट्रैवल करने की अनुमति दी जाएगी. यही नियम ऑटोरिक्शा में भी लागू होगा. शादी के कार्यों के लिए, केवल 25 लोगों को अनुमति दी जाएगी. आदेश में कहा गया है जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.पुडुचेरी में कल तक कोरोना के 1,703 नए मामले सामने आए थे 19 मौतें दर्ज की गईं थी. जिसके बाद वहां कुल मामलों का आंकड़ा 70,076 तक पहुंच गया. वहीं कुल मौतें 939 हैं. स्वास्थय मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी.
वहीं प्रदेश में 30 अप्रैल तक के नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया गया था. पुडुचेरी की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूर्वा गर्ग ने इसकी घोषणा की थी. इसके साथ ही पुडुचेरी प्रशासन ने केंद्रशासित प्रदेश में कोविड की वृद्धि के बाद 30 अप्रैल तक सभी शराब, ताड़ी की पटाखे की दुकानों, साथ ही खुदरा और थोक दोनों दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था.









