मथुरा: PFI सदस्य सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका खारिज, हाथरस कांड के दौरान हुआ था गिरफ्तार

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मथुरा की एक कोर्ट ने पापुलर फ्रंट आफ इंडिया के सदस्य पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कप्पन की जमानत याचिका पर मंगलवार को दूसरे दिन सुनवाई हुई थी। कप्पन को जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देना होगा।

बता दें, दिल्ली से हाथरस जाते समय पीएफआई के सदस्य सिद्दीकी कप्पन, अतीकुर्रहमान, मोहम्मद आलम और मसूद अहमद को थाना मांट पुलिस ने पिछले साल पांच अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इन चारों को यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था। आरोपितों पर हाथरस कांड की आड़ में शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश रचने का आरोप था। पुलिस ने आपत्तिजनक पोस्टर और अन्य सामग्री भी आरोपितों से बरामद की थी।

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