नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को टीकाकरण को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं. इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों को ठीक होने के तीन महीने बाद वैक्सीन दी जाएगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजे गए हैं. नए निर्देशों में वैक्सीन की एहतियाती खुराक भी शामिल है.
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के टीकाकरण में तीन महीने की देरी होगी. इसमें ‘एहतियाती’ खुराक भी शामिल है. सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विकास शील ने कहा, ‘कृपया ध्यान दें- जिन व्यक्तियों की जांच में सार्स सीओवी-2 कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है अब उन्हें ठीक होने के तीन महीने बाद खुराक दी जाएगी.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ‘कोविन’ पर एक मोबाइल नंबर से अब चार की बजाय छह लोग पंजीकरण करवा सकते हैं. मंत्रालय ने कहा कि कोविन के ‘रेज एन इश्यू’ सेक्शन के तहत एक और सुविधा शुरू की गई है जिससे लाभार्थी टीकाकरण की वर्तमान स्थिति को ‘पूर्ण टीकाकरण’ से ‘आंशिक टीकाकरण’ या ‘बगैर टीकाकरण’ और ‘आंशिक टीकाकरण’ से ‘बगैर टीकाकरण’ में बदल सकता है.
मंत्रालय ने कहा, ‘कुछ मामलों में जहां अनजाने में गलती से टीकाकरण प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, लाभार्थी टीकाकरण की स्थिति को ठीक कर सकते हैं.’









