झारखंड में नहीं होगी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति, निर्देश जारी, जानें वजह

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रांची :  झारखंड में तत्काल प्रभाव से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति  पर रोक लगा दी गयी है. बताया जा रहा है कि राज्य में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को रद्द करने का निर्णय लिया है. इस सबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने का आदेश देते हुए कहा है कि सभी जिलों के उपायुक्तों सुनिश्चित करें कि उनके जिले में फिलहाल शिक्षकों को किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए. वहीं मुख्य सचिव ने भी पूर्व में इससे जुड़े जो निर्देश दिये थे उसका भी सख्ती से अनुपालन कराया जाए.
राजेश शर्मा ने कहा कि राज्य में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की प्रतियुक्ति कहीं और कर दी जाती है, जिससे की स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने की वजह से शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित होता है. वहीं इसके लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से स्वीकृति भी नहीं ली जाती हैं.शैक्षणिक कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं शिक्षक
बता दें, कोरोना काल के दौरान राज्य भर के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अलग-अलग विभागों के अंतर्गत की गयी थी. दूसरी लहर के दौरान कोविड सेंटर और दवा दुकानों में भी शिक्षकों को कार्य पर लगाया गया था. वहीं, इसके अलावा भी भी शिक्षकों को खाद्य आपूर्ति विभाग ने जन वितरण प्रणाली की निगरानी करने की ज़िम्मेदारी दी गयी थी. ऐसे में दूसरे कार्यों में व्यस्त रहने की वजह से शिक्षक अहालांकि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि किसी आपदा की स्थिति या चुनाव दे दौरान शिक्षकों की प्रतिनियुकति की जा सकेगी. बता दें,आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संबंधित प्रावधानों और निर्वाचन आयोग द्वारा दो नवंबर को जारी दिशा-निर्देश के तहत आपदा और चुनाव कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकेगी.

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