जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कितने बाहरी लोगों ने वहां खरीदी संपत्ति, केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी

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लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी है कि जम्मू-कश्मीर से बाहर के 34 लोगों ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में संपत्ति खरीदी है.

यह पूछे जाने पर कि क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू-कश्मीर के बाहर के लोगों की संख्या जिन्होंने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति खरीदी है। इस पर मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार राज्य के बाहर के 34 लोगों ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में संपत्ति खरीदी है। साथ ही मंत्री ने यह भी बताया कि ये सभी संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल जिलों में स्थित हैंबहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता हाजी फजलुर रहमान के सवाल पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित में जानकारी दी है कि जम्मू-कश्मीर से बाहर के 34 लोगों ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में संपत्ति खरीदी है. ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांदरबल जिलों में स्थित हैं. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने

5 अगस्त 2019 यानी आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले, तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था और केवल वहां के स्थायी निवासी ही जम्वमू-कश्मीर में जमीन और संपत्ति खरीद सकते थे.

आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के पहले भाग में भी गृह मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी थी कि 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में, जम्मू-कश्मीर में फैले आतंकवाद के बाद, कम से कम 610 कश्मीरी पंडितों को उनकी संपत्ति वापस दिलाई गई.

इसके अलावा लोकसभा में गृह मंत्रालय ने यह जानकारी भी दी कि पिछले दस सालों में CAPF(अर्धसैनिक बलों) में 1200 आत्महत्याएं दर्ज की गईं हैं.

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