WhatsApp-Facebook को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जारी रहेगी CCI की जांच

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से व्हाट्सऐप और फेसबुक को झटका लगा है। कोर्ट ने व्हाट्सऐप और फेसबुक के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच को रोकने से इनकार कर दिया है। व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सीसीआई की जांच जारी रहेगी। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को व्हाट्सऐप और फेसबुक द्वारा दायर दोनों अपीलों को खारिज करते हुए सीसीआई द्वारा मैसेजिंग ऐप को जारी नोटिस पर दी गई रोक को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है। पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 25 जुलाई 2022 को आदेश सुरक्षित रखा था।

फेसबुक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि क्योंकि फेसबुक व्हाट्सऐप का औपचारिक मालिक है और कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म फेसबुक (मूल कंपनी) के साथ अपना डाटा शेयर करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह जांच के लिए एक आवश्यक पार्टी है। रोहतगी ने कोर्ट में तर्क देते हुए कहा कि व्हाट्सऐप की नई गोपनीयता नीति की जांच करते समय इसकी जांच करने के लिए सीसीआई के पास कोई प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध नहीं है।

बता दें, साल 2021 में सीसीआई ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद ही इन सोशल मीडिया कंपनियों ने जांच का विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। व्हाट्सऐप और फेसबुक ने सीसीआई की जांच को गलत बताया था और इसका विरोध किया था। बाद में दोनों कंपनियों ने जांच के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया था, इसके बाद दोनों सोशल मीडिया कंपनियों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल की थी। अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी इन सोशल मीडिया कंपनियों की याचिका खारिज कर दी है।

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