लेवाना होटल पर चलेगा बुलडोजर, ध्वस्तीकरण के आदेश

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित पांच सितारा होटल लेवाना सुइट्स अग्निकांड मामले में योगी सरकार सख्त नजर आ रही है. चार लोगों की मौत के बाद जागे जिला प्रशासन ने होटल निर्माण को अवैध मानते हुए अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी की है. लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब ने सोमवार शाम होटल लेवाना के ध्वस्तीकरण का आदेश भी जारी कर दिया. मिल रही जानकारी के मुताबिक आवासीय भूखंड पर बिना नक्शा पास कराए इस आलिशान होटल का निर्माण किया गया था. इतना ही नहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मई और अगस्त में होटल प्रबंधन को दो नोटिस भी जारी किए थे, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया. उधर अग्निकांड के बाद एक्शन में आई पुलिस ने होटल मालिक राहुल अग्रवाल और रोहित अग्रवाल को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया।

ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि होटल लेवाना पर जल्द ही बुलडोजर चल सकता है. कमिश्नर रोशन जैकब के आदेश के मुताबिक आदेश के मुताबिक यह होटल आवासीय भूखंड पर बिना नक्‍शा पास कराए बनाया गया था और करीब 10 साल से चल रहा था. इतना ही नहीं इस होटल को नक्शा पास नहीं होने के संबंध में 26 मई और 28 अगस्त 2022 को दो बार नोटिस भी जारी की गई थी।

जांच की जद में कई अफसर भी
इतना ही नहीं बिना नक्शा के चल रहे इस होटल की जांच के जद में वे अधिकारी भी आ गए हैं, जिन्होंने जानकारी के बावजूद एक्शन नहीं लिया. मिल रही जानकारी के मुताबिक करीब 10 अधिकारियों पर एक्शन हो सकता है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी है. उन्होंने कहा कि आवासीय भवन के लिए जमीन ली गई थी. लेकिन धोखा देते हुए इसका निर्माण करवाया गया।

गौरतलब है कि सोमवार सुबह शार्ट सर्किट की वजह से लगी आग में चार लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि सात लोग झुलस गए थे. इतना ही नहीं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सात दमकलकर्मी भी बेहोश हो गए. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही इस बात का पता चला कि होटल में वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से पूरा होटल गैस चैंबर बन गया. इतना ही नहीं सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी की गई थी. फिलहाल लखनऊ मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है।

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