Allahabad High court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की वाराणसी के लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और निजी मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल आपराधिक इतिहास के कारण किसी को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने दिया है। कोर्ट ने कहा, सह अभियुक्त सुजीत सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
एक साल से नैनी जेल में हैं बंद
याची एक साल नौ महीने से नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। पिछले डेढ़ साल से केवल तीन गवाहों का परीक्षण हो सका है। अभी ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लगेगा। याची कैंसर जैसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उसका इलाज किया जाना जरूरी है।
चिकित्सा अधीक्षक नैनी सेंट्रल जेल व स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की रिपोर्ट पर एम्स नई दिल्ली इलाज के लिए रेफर किया गया है। यात्रा न करने की भी सलाह दी गई है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि गैंगस्टर एक्ट जिन दो केस के आधार पर लगाया गया है। उनमें एक में बरी हो चुका है और दूसरे में गिरफ्तारी पर रोक है।
याची के खिलाफ 24 आपराधिक केस का इतिहास है। इनमें 12 में वह बरी हो चुका है। शेष में जमानत पर है। वर्तमान केस राजनीतिक वजह से झूठा दर्ज कराया गया है।
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