Adani-Hindenburg Case : अदानी-हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला , SEBI के कामकाज पर कोई सवाल नहीं

Adani-Hindenburg Case : अदानी-हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला , SEBI के कामकाज पर कोई सवाल नहीं
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Adani-Hindenburg Case : बीते साल की शुरुआत में सुर्खियों में आए अदानी-हिंडनबर्ग (Adani Hindenburg) मामले पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया है. सुप्रीम कोर्ट न 3 जनवरी को इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, इस मामले में अदानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अदानी ग्रुप को राहत दी है और इस मामले को SIT के पास भेजने से मना कर दिया है. अपने फैसले में कोर्ट ने SEBI यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बाकी 2 जांच के लिए तीन महीने का निर्देश दिया है. बता दें कि सेबी ने 22 जांचें पूरी कर ली हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अदानी-हिंडनबर्ग मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि SEBI की जांच पर कोई सवाल नहीं है और इस मामले को SIT के पास नहीं भेजा जाएगा। कोर्ट ने SEBI को बाकी 2 जांचों को तीन महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है।

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इस फैसले से अदानी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले साल अदानी समूह पर कई आरोप लगाए थे, जिनमें फर्जीवाड़े, मनी लॉन्ड्रिंग और नियमों के उल्लंघन शामिल थे। इन आरोपों के बाद SEBI ने अदानी समूह की 24 कंपनियों की जांच शुरू की थी।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि OCCPR की रिपोर्ट के आधार पर SEBI की जांच पर संदेह नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि थर्ड पार्टी रिपोर्ट के आरोपों को सबूत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने एक्सपर्ट कमिटी के सदस्यों पर उठे सवालों को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हितों की टकराव की याचिकाकर्त्ता की दलील बेईमानी है। कोर्ट ने SEBI से कहा है कि मौजूदा नियामक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट कमिटी के सुझाव पर काम करें। कोर्ट ने SEBI और सरकार से कहा कि वो जांच करें कि शॉर्ट सेलिंग के आरोपों की हकीकत क्या है और क़ानून के मुताबिक उस पर एक्शन ले।

Adani-Hindenburg Case : नुकसान की जांच करें एजेंसियां

कोर्ट ने जांच एजेंसियों को ये निर्देश दिया है कि वो नुकसान की जांच करें। कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त रिसर्च और अप्रमाणित रिपोर्ट की कमी की वाली याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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Adani-Hindenburg Case : अदानी ग्रुप के लिए राहत

इस फैसले से अदानी ग्रुप के लिए राहत की बात है। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद अदानी समूह की छवि को काफी नुकसान हुआ था। इस फैसले से अदानी ग्रुप के शेयरों में भी तेजी आई है।

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Adani-Hindenburg Case : क्या है अदानी-हिंडनबर्ग मामला ?

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अमेरिकी निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले साल अदानी समूह पर कई आरोप लगाए थे। इन आरोपों में फर्जीवाड़े, मनी लॉन्ड्रिंग और नियमों के उल्लंघन शामिल थे। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा था कि अदानी समूह ने सरकारी नीतियों का फायदा उठाकर अपनी संपत्ति में भारी वृद्धि की है। हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद SEBI ने अदानी समूह की 24 कंपनियों की जांच शुरू की थी। इस जांच में SEBI ने कई अहम तथ्यों को उजागर किया है। हालांकि, SEBI ने अभी तक किसी भी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

Adani-Hindenburg Case : नुकसान की जांच करें एजेंसियां


सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को ये निर्देश दिया है कि वो नुकसान की जांच करें. इसके अलावा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि पर्याप्त रिसर्च और अप्रमाणित रिपोर्ट की कमी की वाली याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बाकी 2 मामलों की जांच के आदेश दिए हैं.

https://youtu.be/oSg7fkWPoxw?si=p3VxDTIU1ete8biw

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