Hamirpur News : सपा नेता समेत तीन को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा , जानिए पूरा मामला

Hamirpur News : सपा नेता समेत तीन को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा , जानिए पूरा मामला
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Hamirpur News : प्रेम प्रसंग के मामले में शिक्षामित्र का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोपितों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) मनोज कुमार की अदालत ने सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व मौजूदा सपा लोकसभा क्षेत्र प्रभारी व दो चचेरे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, तीनों आरोपितों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

Hamirpur News : जानिए पूरा मामला

सहायक अधिवक्ता जगदीश अनुरागी ने बताया कि वादी रामसेवक (मृतक का पिता) ने कुरारा थाने में तहरीर दी थी कि उसका बेटा प्रमोद जो कि शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत था। वह 29 जून 2007 को शिक्षामित्र प्रमोद को सपा लोकसभा क्षेत्र प्रभारी राजबहादुर पाल, दिनेश और प्रह्लाद ने अपहरण कर लिया था।

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प्रमोद की मां ने जब इसका विरोध किया तो राजबहादुर पाल और रमेश नामक व्यक्ति भी बाइक से पीछे गए और उसकी हत्या कर शव पेड़ में लटका दिया। 30 जून 2007 को झलोखर हार में प्रमोद का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। मंगलवार को हुई सुनवाई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी द्वितीय) मनोज कुमार ने राजबहादुर पाल, दिनेश और प्रह्लाद को उम्रकैद की सजा सुनाई।

SP Lok Sabha constituency in charge life imprisonment

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इसके साथ ही, तीनों आरोपितों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि से पचास हजार रुपये पीड़ित को देने के भी आदेश किए गए हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हुई थी।

https://youtu.be/4Jamwk7gVek?si=keJHoAw6EAw4FiCK

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