Chandan Gupta Murder Case : लखनऊ(lucknow news ) में चंदन गुप्ता मर्डर केस में स्पेशल एएनआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया है जबकि 2 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शहर में दंगा भड़क गया था। इस मामले को 8 साल हो गए हैं। इसमें चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने कासगंज के थाने में सलीम को मुख्य आरोपी बनाया था। उसके अलावा करीब 20 लोगों को नामजद किया गया था।
Kasganj Chandan Gupta Murder case : चन्दन गुप्ता की दर्ज रिपोर्ट में क्या लिखा
साल 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान जब चन्दन गुप्ता को गोली मारी गई थी उसके बाद उनके पिता ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमे कहा गया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में चंदन उर्फ अभिषेक गुप्ता अपने भाई विवेक गुप्ता तथा अन्य साथियों के साथ शामिल था।
उस दिन वह यात्रा जैसे ही तहसील रोड होते हुए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के गेट के सामने पहुंची तभी उस यात्रा पर पहले से नजर गड़ाए सलीम, वसीम व नसीम पुत्रगण बरकतुल्लाह उर्फ बरकी तथा जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, नसीरुद्दीन, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शबाब राहत, मो. नवाब मोहसिन, आसिफ जिम वाला, साकिब, बबलू, नीशू व वासिफ तथा अन्य लोगों ने पूरा रास्ता जाम कर लिया और उनके हाथों से तिरंगा छीनकर जमीन पर फेंक दिया था।
उसके बाद सब पाकिस्तान जिंदाबाद व हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। और उन्होंने हथियार तानकर यह भी धमकी दी कि अगर इस रोड से आगे जाना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे।
इस केस में सुनवाई के दौरान चंदन और उसके अन्य साथियों ने जैसे ही उसका विरोध किया था। वैसे ही सभी लोगों ने जान से मारने की नीयत से पथराव व फायरिंग करना शुरू कर दिया था। और उसी समय आरोपी सलीम ने चंदन को निशाना बनाकर गोली मार दी थी। जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस हादसे में कई लोग घायल हो गए थे। चंदन को उसका भाई विवेक किसी तरह से जान बचाते हुए पहले थाना कासगंज गया फिर वहां से इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल ले गया जहां पर डॉक्टरों ने चंदन को मृत घोषित कर दिया।