Rahul Gandh: राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें! हाईकोर्ट की सख्ती के बाद CBI का बड़ा एक्शन, याचिकाकर्ता को दिल्ली तलब

Facebook
X
WhatsApp

Rahul Gandh: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच ने नया मोड़ ले लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा जांच की प्रगति पर नाराजगी जताए जाने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी ने मामले के याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर को 10 अगस्त को नई दिल्ली स्थित CBI मुख्यालय में सभी उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले पर राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की नजरें टिक गई हैं।

Also Read –UP News: बाराबंकी में भाजपा का जनसंपर्क अभियान तेज, वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश वर्मा ने घर-घर पहुंचकर गिनाईं सरकार की योजनाएं

Rahul Gandh: हाईकोर्ट ने CBI की रिपोर्ट पर जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CBI की ओर से दाखिल पहले के हलफनामे को अपर्याप्त माना। अदालत ने स्पष्ट कहा कि रिपोर्ट से यह नहीं पता चलता कि जांच वास्तव में किस चरण में है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले CBI के संयुक्त निदेशक या एसीबी/एसीएचक्यू जोन के प्रमुख स्तर के अधिकारी स्वयं विस्तृत प्रगति रिपोर्ट के साथ नया हलफनामा दाखिल करें।

ED को भी मिली खुली छूट

मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत को बताया कि शिकायत मिलने के बाद आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोर्ट ने ED की ओर से की जा रही कार्रवाई पर संतोष जताते हुए कहा कि यदि जांच के दौरान कोई नया तथ्य या साक्ष्य सामने आता है तो एजेंसी कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से आगे की कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल दो नए अंतरिम आवेदनों को रिकॉर्ड पर भी स्वीकार कर लिया।

Also Read –Tarun Tejpal Convicted: लिफ्ट कांड केस में तरुण तेजपाल को बड़ा झटका, बॉम्बे HC ने पलटा फैसला, सुनाई 10 साल की कैद और…

रिकॉर्ड सीलबंद, अगली सुनवाई 20 अगस्त

हाईकोर्ट ने पूरे मामले के रिकॉर्ड को सुरक्षा कारणों से सीलबंद लिफाफे में वरिष्ठ रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखने का आदेश दिया है। साथ ही विपक्षी पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त 2026 को होगी।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहुल गांधी की कथित आय से अधिक संपत्ति की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। अब हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों, CBI द्वारा याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाए जाने और ED को स्वतंत्र कार्रवाई की छूट मिलने के बाद यह मामला एक अहम कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है।

The specified slider does not exist.

ताजा खबरें