Dehradun News: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में संचालित सभी नशा मुक्ति केंद्रों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्रों पर हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य में वर्तमान में 100 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई केंद्रों पर मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार, इलाज की गुणवत्ता में कमी और अवैध तरीके से पैसों की वसूली की शिकायतें मिल रही थीं।
नए निर्देशों के अनुसार, सभी नशा मुक्ति केंद्रों को 14 दिसंबर 2023 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। (Dehradun News) रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ केंद्रों को संबंधित दस्तावेज भी जमा करने होंगे।
Dehradun News: रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्रों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे
केंद्र का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
केंद्र के संचालकों के प्रमाण पत्र
केंद्र के कर्मचारियों के प्रमाण पत्र
केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण
केंद्र में अपनाई जाने वाली उपचार पद्धति का विवरण
रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा। (Dehradun News) निरीक्षण में केंद्रों की सुविधाओं, उपचार पद्धति और संचालकों की योग्यता की जांच की जाएगी।
यदि किसी केंद्र का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसे संचालित करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नए निर्देशों का स्वागत करते हुए मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्देश नशा मुक्ति केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने में मददगार होंगे।










