Gyanvapi Case: ज्ञानवापी स्थित वुजूखाने में गंदगी फैलाने व वहां मिले शिवलिंग पर बयान देकर हिंदुओं की भावना आहत करने के आरोप में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व एआइएमआइएम अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर लंबित निगरानी अर्जी पर सुनवाई 20 सिंतबर को होगी। अपर जिला जज (नवम) विनोद कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई होगी।
हरिशंकर पांडेय ने मामले की पोषणीयता को लेकर एसीजेएम पंचम एमपी/एमएलए उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। एसीजेएम पंचम की अदालत ने मुकदमे को सुनवाई योग्य नहीं माना था।
वकील हरिशंकर पांडेय ने अखिलेश और ओवैसी के बयान के खिलाफ एसीजेएम पंचम (एमपी-एमएलए) की प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। अदालत ने 14 फरवरी को प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था। हरिशंकर पांडेय ने जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी, जिस पर अपर जिला जज (नवम) की अदालत में सुनवाई चल रही है।
सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन की अदालत ने मुकदमे को पोषणीय (मुकदमा सुनने योग्य है) मानते हुए सुनवाई जारी रखी थी। अंजुमन इंतेजामिया ने फैसले को चुनौती दी है।
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