Lakhimpur: प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में पांच साल का विस्तार, लखीमपुर खीरी में सर्वे शुरू

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Lakhimpur: लखीमपुर खीरी आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में अब पांच साल का विस्तार दिया गया है। शासन के आदेश के अनुसार, इस योजना के तहत अब 2024-25 से 2028-29 तक पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा और उन्हें आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। (Lakhimpur) इसके लिए पात्र परिवारों का सर्वे किया जाएगा। इससे पीएम आवास योजना से वंचित लोगों को आवास मिलने की उम्मीद जगी है। इसके क्रियान्वयन के लिए बुधवार को जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने विकास भवन सभागार में बीडीओ संग बैठक की। सर्वे की तैयारियां के लिए रणनीति बनी। बैठक का संचालन सीडीओ अभिषेक कुमार ने किया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम ने कहा कि पीएम आवास योजना-ग्रामीण सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजना के लिए जिले की 1164 ग्राम पंचायतों में फिर से सर्वे का काम शुरू होगा। इसमें पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए टीमें लगाई जाएंगी। पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वेक्षण को अच्छे, पारदर्शी तरीके से कराया जाय। (Lakhimpur) सुनिश्चित कराए कि कोई भी पात्र लाभार्थी सूची में आने से वंचित न रह जाय। बीडीओ को शासन से निर्धारित व्यवस्थानुसार इस प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए। पीएम आवास योजना-(ग्रा) के तहत 2024-25 से 2028-29 के आगामी चरण के लिए योजना का सर्वे किया जाएगा। इसके तहत 2018 की सूची में शामिल पात्र, जिन्हें उस समय आवास नहीं मिला पाया है उन्हें भी इसमें जोड़ा जाएगा।

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डीएम ने कहा कि योजना के तहत पंचायत स्तर पर रजिस्टर बनाए जाएंगे। रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 का नाम दिया जाएगा। चयन से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी दर्ज होगी। इस बार योजना की शर्ताें में संशोधन किया गया है। (Lakhimpur) चयन के मानकों को पूरा करने वाला दो पहिया वाहन धारक भी योजना में शामिल हो सकता है, लेकिन किसी एक भी अपात्रता की श्रेणी में आने पर उसका चयन निरस्त हो जाएगा। वहीं, परिवार का कोई सदस्य अगर 15 हजार रुपये प्रति माह कमा रहा हो तो वह अपात्र माने जाएंगे। पिछले सर्वे में 10 हजार रुपये मासिक आय की शर्त रखी गई थी।

सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि बीडीओ को निर्देशित किया कि ब्लॉक मुख्यालय पर सभी ग्राम प्रधानगण एवं बीडीसीगण तथा ग्राम पंचायत सचिव के साथ बैठक कर आवास के सर्वेक्षण एवं नये मानक के सम्बन्ध में जानकारी दी जाए। (Lakhimpur) पात्रता एवं अपात्रता के मानको की ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थान पर वालराइटिंग करायी जाय, जिससे जन समान को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके।

Lakhimpur: क्या है प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना?

बताते चलें कि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद, पात्र लोगों को घर मुहैया कराने के उद्देश्य से करीब एक दशक पूर्व पीएम आवास योजना शुरू की गई थी। इसके तहत आवासहीन परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराई गई थी। साल 2018 में आवास प्लस के तहत हुए सर्वे में चयनित पात्रों को योजना का लाभ दिया गया था। अब शासन ने फिर कुछ बदलावों के साथ योजना के लिए सर्वे कराने के आदेश जारी किए हैं।

संभावित लाभार्थियों की पहचान हेतु वित्तवर्ष 2024-25 से संशोधित बहिष्करण मानदंड मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन, मशीनीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण, 50,000 या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड। ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार। परिवार का कोई भी सदस्य 15,000 प्रति माह से अधिक कमाता हो। आयकर का भुगतान करना। व्यावसायिक कर का भुगतान करना। 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का मालिक होना। 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि का मालिक होना।

रिपोर्ट- उमेश बंसल

https://youtu.be/C3dL3qNbafE?si=uJq5AXJonywQCBPd

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