Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए बुधवार से शहीद पथ पर नो एंट्री के नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के तहत सुबह 6:00 बजे से रात 11:00 बजे तक छोटे से लेकर बड़े कॉमर्शियल वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई है। इन वाहनों में तेल गैस के टैंकर, निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहन और भारवाहक वाहन से लेकर ऑल इंडिया परमिट वाले प्राइवेट बस भी शामिल हैं। इन वाहनों को शहीद पथ पर आने की अनुमति नहीं होगी।
शहीद पथ पर तमाम कॉमर्शियल वाहनों पर रोक रहेगी। तेल टैंकर तक शहीद पथ पर नहीं जाएंगे। कामता से कानपुर रोड को जोड़ने वाले करीब 23 किलोमीटर लंबे शहीद पथ पर आज से कॉमर्शियल वाहन को सुबह 6:00 बजे से रात 11:00 बजे तक प्रतिबंधित किए गए हैं। शहीद पथ पर रोडवेज बस, सिटी बस, एम्बुलेंस, शव वाहन, ओला, उबर और अन्य सार्वजनिक वाहनों के चलने की अनुमति दी गई है। ऑटो और ई- रिक्शा को सर्विस लाइन पर चलाने की अनुमति दी गई है।
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भारी वाहन आउटर रिंग रोड से जा सकेंगे। बाराबंकी और कानपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन आउटर रिंग रोड से होकर आएंगे- जाएंगे। उन्हें शहीद पथ पर आने की जरूरत नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, आउटर रिंग रोड पर सीतापुर रोड से मोहान रोड को छोड़कर अन्य इलाकों में ट्रैफिक शुरू हो गया है।
Lucknow News: लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने जताई नाराजगी
शहीद पथ पर नो एंट्री नियम लागू किए जाने पर लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। ट्रांसपोर्ट्स का कहना है कि नो एंट्री खुलने पर हाईवे पर जाम लग जाएगा। एसोसिएशन के संगठन महामंत्री पंकज शुक्ला ने कहा कि बिना सरकारी आदेश के नेशनल हाइवे को जोड़ने वाले रास्तों पर नो एंट्री का फरमान तुगलकी है। छोटे- छोटे जिलों से आने वाले वाहन नो एंट्री के दौरान इकट्ठा होंगे। नो एंट्री खुलने पर नेशनल हाईवे जाम हो जाएगा।
शहीद पथ पर नो एंट्री के नए नियमों से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी या नहीं, यह आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। हालांकि, ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि इन नियमों से शहीद पथ पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और जाम की समस्या (Lucknow News) में कमी आएगी। शहीद पथ पर ट्रैफिक जाम की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है। इस समस्या से लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में उम्मीद है कि नए नियमों से ट्रैफिक जाम की समस्या से कुछ राहत मिलेगी।










