Maharashtra: मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर कोविड-19 पीड़ितों के लिए बॉडी बैग की खरीद में कथित घोटाले के सिलसिले में बुधवार को दूसरी बार शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के समक्ष पेश हुईं। एक अधिकारी ने बताया कि वह सुबह करीब 11 बजे दक्षिण मुंबई में ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंचीं।
इससे पहले पूर्व महापौर सोमवार को ईओडब्ल्यू के सामने पेश हुईं थीं, जब पुलिस ने उनसे दो घंटे तक पूछताछ की। मामले में उनके और दो अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
ईओडब्ल्यू ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की शिकायत के आधार पर शिवसेना से जुड़ी पेडनेकर और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि महामारी के दौरान बीएमसी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंधन और मृत कोरोनावायरस रोगियों के लिए बॉडी बैग, मास्क और अन्य वस्तुओं की खरीद में धन का दुरुपयोग और अनियमितताएं हुईं। पेडनेकर नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक मुंबई की महापौर थीं। उसके बाद बीएमसी की आम सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था। नए सिरे से निकाय चुनाव होने बाकी हैं।
बंबई उच्च न्यायालय ने छह सितंबर को पेडनेकर को चार सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था और कहा था कि मामले की जांच जारी है और इस समय हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है। उच्च न्यायालय ने पेडनेकर को मामले की जांच में सहयोग करने और पूछताछ के लिए 11, 13 और 16 सितंबर को ईओडब्ल्यू के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।
पेडनेकर ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका में दावा किया कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उनके खिलाफ शिकायत राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना पार्टी में विभाजन के बाद ही मामला दर्ज किया गया और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह उद्धव ठाकरे गुट से हैं।