Sitapur: भारत सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए कानून का ट्रक ड्राइवरों और मालिकों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। इस कानून के तहत, यदि कोई ट्रक ड्राइवर किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु का कारण बनता है, तो उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। (Sitapur) इस कानून का ट्रक ड्राइवरों और मालिकों ने कड़ा विरोध किया है।
Sitapur: ट्रक स्ट्राइक, मचा हाहाकार
सीतापुर में भी ट्रक ड्राइवरों और मालिकों ने इस कानून के विरोध में ट्रक स्ट्राइक कर दी है। (Sitapur) स्ट्राइक के चलते शहर की सड़कें खाली पड़ी हैं। ट्रक ड्राइवर और मालिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
ट्रक ड्राइवर और मालिकों का कहना है कि यह कानून बहुत ही कठोर है। यदि कोई दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए केवल ट्रक ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया जाना उचित नहीं है। दुर्घटना के लिए कई अन्य कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि सड़क की खराब स्थिति, या ट्रक की खराबी। ऐसे में केवल ट्रक ड्राइवर को ही जिम्मेदार ठहराकर उसे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये का जुर्माना देना गलत है।
ट्रक मालिकों का कहना है कि यदि ट्रक ड्राइवर के पास 7 लाख रुपये होते, तो वह किसी की नौकरी क्यों करेगा? वह खुद का ट्रक खरीदकर चलाएगा। ऐसे में इस कानून से केवल छोटे ट्रक ड्राइवरों और मालिकों को नुकसान होगा।
सरकार ने अभी तक इस कानून को वापस लेने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। स्ट्राइक के चलते सीतापुर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ गई है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।










