Supreme Court: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के शाही ईदगाह परिसर में सर्वे के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय तक सर्वे नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
मुस्लिम पक्ष का कहना था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही देगा। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि हम इस फैसले से निराश हैं। हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
Supreme Court: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद
मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद एक ऐतिहासिक विवाद है। यह विवाद कई वर्षों से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। हिंदू पक्ष चाहता है कि शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर वहां एक भव्य मंदिर बनाया जाए। वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह मस्जिद एक वैध धार्मिक स्थल है।
इस विवाद को लेकर कई याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थीं। हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को एक आदेश में कहा था कि शाही ईदगाह परिसर का सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस सर्वे पर रोक लगा दी है।















