ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में पालतू कुत्ते का आतंक, स्‍कूल जा रहे मासूम को लिफ्ट में अटैक कर किया जख्मी

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ग्रेटर नोएडा: नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में आवारा कुत्तों के हमले में 7 महीने के बच्चे की मौत का मामला अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि अब ग्रेटर नोएडा में एक पालतू कुत्ते का आतंक देखने को मिला है. ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में एक पालतू कुत्ते ने स्कूल जा रहे बच्चे को निशाना बनाया है. ग्रेटर नोएडा के लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी में मंगलवार को एक पालतू कुत्ते ने मासूम पर हमला कर दिया और उसके हाथ को नोच लिया, जिसमें वह बच्चा घायल हो गया. बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई, जब बच्चा स्कूल जाते वक्त लिफ्ट में था।

लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी का यह मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है. पालतू कुत्ते के हमले में घायल इस बच्चे को 4 इंजेक्शन लगे हैं. फिलहाल, उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. यह घटना टावर 7 की लिफ्ट की है. इस घटना के बाद सोसाइटी वालों में डर का माहौल है और एक बार फिर कुत्ते के मालिकों के खिलाफ नाराजगी है।

बता दें कि बीते महीने नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में आवारा कुत्तों के हमले में 7 महीने के मासूम की मौत हो गई थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था और लोगों ने प्रदर्शन किया था. जिस समय ये घटना हुई थी, उस समय बच्चे के माता-पिता सोसाइटी में मजदूरी का काम कर रहे थे. अचानक तीन कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया था।

घटना के बाद सोसाइटी के लोगों ने नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया था और कैंडल मार्च भी निकाला था. लोगों ने कहा था कि कई बार लिखित में शिकायत देने ने के बावजूद नोएडा प्राधिकरण लावारिस कुत्तों से उन्हें निजात नहीं दिला पा रहा है. उन्होंने कि कुछ दिन पहले यहां मौजूद कुत्तों की नसबंदी की गई थी, जिसके बाद उन्हे वापस लाकर यहीं छोड़ दिया गया, जिससे समस्या और बढ़ गई।

गौरतलब है कि बीते कुछ समय से नोएडा और गाजियाबाद में कुत्तों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया गया था कि पिटबुल, रोटविलर जैसे खतरनाक कुत्तों को पूर्ण तरीके से नगर निगम द्वारा प्रतिबंध किया जाएगा. इससे पहले 8 सितंबर को राज नगर के सेक्टर 23 इलाके में एक पिटबुल कुत्ते ने 10 साल के बच्चे पर हमला किया था बच्चे के मुंह पर डेढ़ सौ से अधिक टांके आए थे. कुत्ता मालिक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

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