प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के नोएडा के नोएडा के गालीबाज श्रीकांत त्यागी को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने मामले में उन्हें जमानत नहीं दी है. हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से 3 हफ्ते में काउंटर एफीडेविट मांगा है और इसके चलते उनकी जमानत याचिक पर फैसला नहीं हो सका है. कोर्ट ने 17 अक्टूबर को जमानत अर्जी सुनवाई के लिए पेश हलफनामा पेश करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार, जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में गुरुवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई. इस दौरान सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अधिवक्ता अमृता राय मिश्रा ने अपना-अपना पक्ष रखा. श्रीकांत त्यागी ने अपने खिलाफ गैंगस्टर मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है. इससे पहले, 3 मुकदमों में सेशन कोर्ट से त्यागी को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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