Kanpur Dehat News: कंचौसी शराब दुकान निलंबित, मिलावटी शराब का भंडाफोड़

Facebook
X
WhatsApp

Kanpur Dehat News: ​कानपुर देहात के कंचौसी क्षेत्र में अवैध शराब और मिलावटखोरी के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी कपिल सिंह के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी ने कंचौसी स्थित कम्पोजिट शराब दुकान (एफ०एल०-5 डीबी) का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

​Kanpur Dehat News: छापेमारी में मिला अवैध सामान

​बीती 11 फरवरी को आबकारी निरीक्षक (क्षेत्र-1 डेरापुर) और प्रवर्तन टीम ने मुखबिर की सूचना पर संयुक्त रूप से इस दुकान पर छापेमारी की थी। जांच के दौरान टीम को दुकान में भारी

Also Read –Kanpur Thakur Vs Brahmin: “अब तो सुसाइड का जी करता है…” ‘ठाकुर गर्ल’ आस्था का छलका दर्द, कहाः ऋतु पर करूंगी मानहानि का दावा

अनियमितताएं मिलीं

17 बोतलें विभिन्न ब्रांडों की ऐसी पाई गईं जिन पर क्यूआर कोड नहीं था और उनमें अपमिश्रित (मिलावटी) शराब भरी थी।

​करीब 05 लीटर खुला अवैध मिश्रण, खाली बोतलें, ढक्कन, सीरिंज और प्लास्टिक की शीशियां बरामद की गईं, जो दुकान में ही मिलावट के खेल की ओर इशारा कर रही हैं।

​दो आरोपी गिरफ्तार, अनुज्ञापी को नोटिस

​मौके से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि वे अधिकृत विक्रेता नहीं हैं और अनुज्ञापी की शह पर अधिक मुनाफे के लिए मिलावटी शराब बेच रहे थे। (Kanpur Dehat News) थाना मंगलपुर में आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।

Also Read –India VS Pakistan Match: लो जी… India vs Pakistan महामुकाबला पर ‘सस्पेंस’ खत्म! ICC का मास्टरस्ट्रोक और… पाक का यू-टर्न!

ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी

​दुकान के अनुज्ञापी लखपति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। (Kanpur Dehat News) प्रशासन ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक उत्तर न मिलने पर:

​लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।

​अनुज्ञापी को काली सूची (Blacklist) में डाला जाएगा।

​जमा की गई लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

​”अवैध मदिरा के कारोबार पर नियंत्रण के लिए प्रशासन का सघन अभियान निरंतर जारी रहेगा। जनहित से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।” — जिला प्रशासन, कानपुर देहात

The specified slider does not exist.

ताजा खबरें