संवाददाता- मनोज कुमार
जनपद- बाराबंकी
Barabanki News: दिनांक 07.08.2026 को जिलाधिकारी महोदय, बाराबंकी द्वारा खरीफ फसलों की बुवाई/रोपाई के दृष्टिगत जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता, निर्धारित दर पर बिक्री, टैगिंग आदि की जांच हेतु तहसीलवार कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की गठित टीमों द्वारा जनपद में कुल 53 उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर छापे डाले, 21 नमूने ग्रहित किये गये, 02 उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस निर्गत की गयी एवं 01 विक्रेता मेसर्स मौर्या बीज भण्डार छेदा द्वारा अधिक दर पर यूरिया बिक्री की जांच में पुष्टि पाये जाने पर इनका उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित करते हुए इनके विरूद्ध जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के उपरान्त आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकद्मा पंजीकृत कराया गया है।
तहसील नवाबगंज में श्री उमेश कुमार, उप कृषि निदेशक, बाराबंकी द्वारा कुल 05 छापे डाले गये, तहसील फतेहपुर में श्री राजित राम, जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा 16 बिक्री केन्द्रों पर छापे डाले गये तथा 10 नमूने ग्रहित किये गये तथा 02 विक्रेता मेसर्स छवि किसान सेवा संस्थान विशुनपुर एवं मेसर्स श्री बालाजी बीज भण्डार सलापुर के बिक्री/स्टाक रजिस्टर अपूर्ण पाये जाने पर कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया।

तहसील सिरौलीगौसपुर में श्री विजय कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बाराबंकी द्वारा 07 छापे डाले गये तथा 02 नमूना ग्रहित किया गया।
तहसील रामनगर में श्री सौरभ कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी, गोमती द्वारा 05 छापे डाले गये तथा तहसील हैदरगढ़ में श्री राहुल कुमार, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक, ग्रुप-ए, कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, कुर्सी द्वारा 08 छापे डाले गये, 05 उर्वरक के नमूने ग्रहित किये गये।
तहसील रामसनेहीघाट में श्री देशराज, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक गु्रप-ए कार्यालय जिला कृषि अधिकारी, बाराबंकी द्वारा 12 छापे डाले गये, 04 नमूने ग्रहित किये गये।
जनपद के समस्त फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि अपने अपने प्रतिष्ठान पर रेट/स्टाक बोर्ड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें तथा पी0ओ0एस0 मशीन से कृषकों को उर्वरक निर्धारित मूल्य पर बिना किसी टैगिंग के फार्मर रजिस्ट्री एवं जोत के आधार पर बिक्री करें, जिसका पूर्ण विवरण बिक्री पंजिका में अद्यतन पूर्ण रखे। अधिक दर पर बिक्री/टैगिंग की शिकायत पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(राजित राम)
जिला कृषि अधिकारी (बाराबंकी)
https://youtu.be/gLPGVg-bCkA?si=YAtB9KVAZsRuMZlL
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