Barabanki: बाराबंकी आरक्षित वन क्षेत्र में अपशिष्ट डालने का मामला: दो ट्रकों की जब्ती की तैयारी

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रिपोर्ट -मनोज कुमार भास्कर

Barabanki: बाराबंकी आरक्षित वन क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अपशिष्ट डालकर प्रदूषित करने के प्रकरण में सीज़ दोनों ट्रकों को जब्त (राजसात) करने की तैयारी में वन विभाग देवां रेंज़ के बबुरी गांव आरक्षित वन क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) अपशिष्ट डालने के प्रकरण में सीज़ किए गए अशोक लीलैंड के दो अदद टिपर ट्रकों को जब्त करने की कार्यवाही शुरू। प्रकरण में गंभीर दुख अपनाते हुए प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी बाराबंकी के समक्ष उपरोक्त दोनों वाहनों को राजसात (Confiscation) किए जाने के संबंध में वाद प्रचलित हो गया है। पुनः अवगत कराना है कि दिनांक 29/01/2026 को देवां रेंज के अन्तर्गत बबुरी गांव वन ब्लाक आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से अशोक लेलैंड टिपर ट्रक संख्या

(1) NL 01 AK 4124 एवम
(2)NL 01 AK 4121

द्वारा अपशिष्ट डालते हुए निम्न अभियुक्तों को ट्रक सहित पकडा़ गया था

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1-शैलेश कुमार पुत्र दशरथ सिंह निवासी सभापुर पोस्ट सराय प्रयाग थाना गुरुसराय तहसील छिबरामऊ जिला कन्नौज।
2-जितेन्द्र यादव पुत्र हवलदार सिंह निवासी नगला सकटू पोस्ट सरौठ थाना जथैरा तहसील अलीगंज जिला एटा ।
अभियुक्तों के विरुद्ध देवां रेंज के अन्तर्गत रेंज केस संख्या 79/2025-26 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई थी। (Barabanki) प्रकरण में जांच प्रक्रिया प्रचलित है।

अब प्रारम्भिक जांच में यह पता चला है कि उपरोक्त ट्रक से डाला गया बदबूदार अपशिष्ट बाराबंकी जनपद के सोमैया नगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कंप्रेस्ड बायोगैस से निकला हुआ अवशेष था जो की चोरी छिपे बबुरी गांव आरक्षित वन क्षेत्र में निस्तारित किया जा रहा था। (Barabanki) पूर्व में फैक्ट्री के आसपास के ग्रामीणों द्वारा कई बार उक्त अपशिष्ट आसपास डालने पर भारी विरोध किया जाता रहा है जिस पर अब फैक्ट्री से काफी दूर किसान पथ के पास स्थित उपरोक्त आरक्षित वन क्षेत्र में चोरी छिपे बदबूदार अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा था।

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भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 डी के अंतर्गत वन क्षेत्र में वनों को क्षति आदि पहुंचाने में प्रयुक्त वाहन आदि को राजसात किए जाने की भी व्यवस्था है। (Barabanki) वन विभाग ने अपशिष्ट डालकर आरक्षित वन क्षेत्र को प्रदूषित करने के उक्त प्रकरण को गंभीर मानते हुए दोनों वाहनों के जब्तीकरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। बाराबंकी जनपद के प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वन अधिकारी श्री आकाशदीप बधावन के समक्ष जब्तिकरण की प्रक्रिया से संबंधित वाद प्रचलित हो गया है।

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