इन राज्यों में मिली पटाखे चलाने की अनुमति, जानें क्या है ग्रीन पटाखा

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त्योहारों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाउइंस के मुताबिक सरकार ने दिवाली पर पटाखे चलाने पर एक बार फिर से रोक लगा दी है। सरकार ने दिवाली पर पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने भी अगले चार महीने तक पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है, जिसका विरोध हो रहा है। सरकार ने विरोध को देखते हुए अपने फैसले में थोड़ा बदलाव किया है।

पहले पटाखों पर पूरी तरह से बैन किया गया था, अब राजस्थान सरकार ने इस पर से सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है। राजस्थान में चार महीने तक आतिशबाजी पर रोक लगाने के फैसले को बदल लिया है। सरकार ने आतिशबाजी में छूट देने के साथ ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत दी है। सरकार ने सिर्फ तय समय के भीतर ग्रीन पटाखा जलाने की इजाजत दी है। सरकार ने क्रिसमस, न्यू ईयर पर 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत दी है। वहीं गुरू पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे जला सकेंग। वहीं छठ पर्व पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ग्रीन पटाखा जलाने की छूट दी गई है।

ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। ग्रीन पटाखों से प्रदूषण कम फैलता है। इन पटाखों के निर्माण के लि सरकार द्वारा सार्टिफिकेट जारी किया जाता है। इन पटाखों के डिब्बों पर हरे रंग का लोगों होता है और क्यूआर कोड होता है, जिसे आप स्कैन कर इसकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। इन पटाखों के लिए सर्टिफिकेट सीएसआईआर-नीरी जारी करती है।

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने दिल्ली में पटाखा बेचने और जलाने पर प्रतिबंद्ध लगा दिया है। ये रोक जनवरी 2022 तक लगा हुआ है। हरियाणा, ओडिशा सरकार ने भी इस पर रोक लगा दी है।

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