इलाहाबाद हाई कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा- ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत नरसंहार से कम नहीं

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उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात बेहद खराब हैं. राज्य के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कई लोगों ने दम तोड़ दिया है. चारों तरफ हाहाकार की स्थिति है. इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने इस संबंध में कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की  आपूर्ति न होने से कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत एक आपराधिक कृत्य है. यही नहीं, अदालत ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि, ये उन लोगों द्वारा किया गया नरसंहार है, जिन पर ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

गौरतलब है कि, यूपी में संक्रमण से मरीजों की स्थिति गंभीर हो जाती है. कई मामलों में ऑक्सीजन का लेवल गिरता जाता है और उन्हें बचाने के लिए आक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है. चूंकि, प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और दूसरी ओर ऑक्सीजन गैस की मांग के अनुसार आपूर्ति नहीं  हो पा रही है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीज जान गंवा रहे हैं.

वहीं, यूपी में कोरोना संक्रमण के बीते 24 घंटे में 25,858 नए मामले सामने आए हैं. इसके अलावा इस दौरान 352 लोगों की मौत भी हुई है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है.

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,72,568 हो गई है. वहीं, कुल संक्रमितों की संख्या अब 13,68,183 पहुंच चुकी है. वहीं मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 13,798 हो गया है.

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