चुनावी राज्‍यों में किन विभागों के कर्मचारियों को मतदान के लिए मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा,

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भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को पंजाब में 14 फरवरी को गुरु रविदास जयंती का हवाला देते हुए राजनीतिक दलों के अनुरोध के बाद मतदान की तारीख बदलकर 20 फरवरी कर दी। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले उन व्यक्तियों की सूची जारी की है जो पांच राज्यों में पोस्टल बैलेट के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं।आरोग ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए सूचना और जनसंपर्क विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (आपातकालीन, एम्बुलेंस सेवा), डाक विभाग, यातायात विभाग, रेलवे, बिजली विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम में कार्यरत व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने की अनुमति दी है। निर्वाचन आयोग ने गोवा में जन स्वास्थ्य विभाग, गोवा मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, पुलिस, नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड, अग्नि शमन और आपातकालीन सेवाएं, जेल, उत्पाद शुल्क, बिजली विभाग, जल प्राधिकरण, कदंबा परिवहन निगम (गोवा का एसआरटीसी), ट्रेजरी सेवा, वन विभाग, आल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, बीएसएनएल, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग, नागरिक उड्डयन, एम्बुलेंस, शिपिंग एवं रिवर नेविगेशन, ट्रांसपोर्ट और चुनाव कवरेज के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने की अनुमति दी है।

वहीं पंजाब विधानसभा चुनावों में खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, भारतीय खाद्य निगम, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, बीएसएनएल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवा, नागरिक उड्डयन और चुनावी कवरेज के लिए अधिकृत मीडिया कर्मियों को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने की इजाजत दी है।

मालूम हो कि निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को अनुमति दी है। आयोग ने उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के मुख्य चुनाव कार्यालय को लिखे एक पत्र में कहा कि चुनाव कवरेज दिवस के लिए अधिकृत मीडियाकर्मी पोस्टल बैलेट सुविधा के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

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