जम्मू-कश्मीर में रात्रि कर्फ्यू लागू, रात 9 से सुबह 6 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर प्रशासन ने लगाई रोक

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जम्मू-कश्मीर में तेजी से बढ़ रहे कोविड मामलों को देखते हुए प्रदेश के सभी बीस जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह कर्फ्यू रात नौ से सुबह छह बजे तक सख्ती के साथ लागू करने को कहा गया है। इससे पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को संक्रमण दर को देख रात्रि कर्फ्यू लगाने के निर्देश थे। वहीं, रात्रि कर्फ्यू की अवधि भी रात दस से सुबह छह बजे तक निर्धारित थी। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता (आपात प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग की राज्य कार्यकारिणी समिति के चेयरमैन) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में संक्रमण दर बढ़ने पर यह फैसइससे पहले जिला मजिस्ट्रेट संबंधित जिलों में कोविड मामलों की दर को देखते हुए रात्रि कर्फ्यू की अवधि तय करते थे। इसमें अधिकतर जिलों में रात्रि 10 बजे से प्रात 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू की अवधि रहती थी। कर्फ्यू की पाबंदियों के बावजूद आवाजाही पर ज्यादा असर नहीं पड़ता था। संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए खासतौर पर अधिक प्रभावित जिला जम्मू, श्रीनगर सहित अन्य कुछ जिलों में सख्ती की तैयारी शुरू हो गई है। ला लिया गया। रात्रि कर्फ्यू को बुधवार से ही अगले आदेश तक प्रभावी कर दिया गया है। बाजारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अब नौ बजे से पहले ही बंद करना होगा। इससे पहले रात साढ़े दस या इससे भी अधिक समय तक प्रतिष्ठान गतिविधियां जारी रहती थीं। बैठक में स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मु्ख्य सचिव विवेक भारद्वाज ने जम्मू-कश्मीर में कोविड संक्रमण की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए पाबंदियों को बढ़ाने की सिफारिश की। कोविड विशेषज्ञ पहले ही प्रदेश में आगामी संक्रमण दर में तेजी आने की चेतावनी दे चुके हैं।

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