Barabanki: थाना फतेहपुर द्वारा गुंडा एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुए 01 अभियुक्त को 06 माह के लिए जनपद से किया गया जिला बदर

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Barabanki: पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में गुण्डा व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है एवं गुण्डा एवं अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा पारित जिला बदर आदेश के क्रम में कार्यवाही की जा रही है।

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इसी क्रम में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त गोविन्द पुत्र गोकरन निवासी ग्राम गोडियनपुरवा मजरे टाण्डा निजाम अली थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को वाद सं0 628/2022 (थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 363/2016 धारा 323/324/504 भादवि व मु0अ0सं0 50/2020 धारा 457/380/411 भादवि व मु0अ0सं0 306/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम व उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम ) (Barabanki) में जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा जनपद बाराबंकी से 06 माह के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में दिनांक 24.04.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गोविन्द उपरोक्त को आदेश की प्रति तामील कराकर उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया।

रिपोर्ट- रवि मिश्रा

https://youtu.be/bqDZzx_Z2d0?si=qgg77j7WmUnfieAI

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