Azam Khan News : लोकसभा चुनाव के बीच आज़म खान को बड़ा झटका ,सात साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना

Azam Khan News : लोकसभा चुनाव के बीच आज़म खान को बड़ा झटका ,सात साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना
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Azam Khan News : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे पूर्व सांसद मोहम्मद आज़म खान के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को आज़म खान को एक और बड़ा झटका दिया। आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट Jauhar Trust) की याचिका हाईकोर्ट से आज खारिज कर दी।

Azam Khan News : रामपुर पब्लिक स्कूल लीज की थी जमीन

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने रामपुर में ट्रस्ट की लीज समाप्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने खारिज कर दिया। आरोप है कि आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल लीज की जमीन पर ही संचालित हो रहा था।

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Azam Khan News : हाईकोर्ट फैसले के क्या हैं मायने ?

इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज़म खान को राहत नहीं मिलने का मतलब है कि, रामपुर स्थित पब्लिक स्कूल पर अब ताला लगेगा। लीज पर हासिल जमीन पर स्कूल के अलावा कई अन्य भवन भी बनाए गए थे। उच्च न्यायालय ने इस मामले सुनवाई पूरी होने के बाद 18 दिसंबर, 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता (Justice Manoj Kumar Gupta) और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र (Justice Kshitij Shailendra) की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया।

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Azam Khan News : योगी सरकार ने रद्द की थी जमीन की लीज


आपको बता दें, पिछले साल हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार और मौलाना जौहर अली ट्रस्ट की ओर से वकीलों ने दलीलें पेश की थी। जौहर ट्रस्ट (Jauhar Trust) की ओर से सरकार द्वारा लीज रद्द किए जाने के फैसले को गलत बताया गया। जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन की लीज योगी सरकार ने रद्द कर दी थी। यूपी सरकार ने ट्रस्ट को दी जमीन की लीज रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के आदेश पर हाईकोर्ट सुनवाई कर कर रहा था। यूपी सरकार की तरफ से दाखिल एसआईटी रिपोर्ट का हवाला दिया गया था।

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Azam Khan News : 99 साल की लीज पर दी गई थी जमीन

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार में रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन सहित पूरा कैंपस 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिया गया था। जमीन की लीज रद्द होने के बाद इस पर चल रहे रामपुर पब्लिक स्कूल (Rampur Public School) को बंद करने का आदेश जारी हुआ था। हाईकोर्ट की दखल पर स्कूल को पिछले वर्ष कुछ दिनों तक खोले रखने की मोहलत मिली थी।

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