Electoral Bonds Case : SBI ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि राजनीतिक दलों द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश नहीं किए गए उन्हें प्रधानंमत्री रिलिफ फंड में जमा कर दिया गया है। SBI ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि बैंक ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक़ चुनाव आयोग को आंकड़े भेज दिए हैं।
Electoral Bonds Case : कुल खरीदे गए इतने बॉन्ड

हलफनामे में बताया गया है कि 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 तक 3346 बॉन्ड खरीदे गए और 12 अप्रैल 2019 से 15 फ़रवरी 2024 तक 18, 872 बॉन्ड खरीदे गए। कुल 22217 बॉन्ड खरीदे गए जिनमें से 22030 बॉन्ड इन कैश कराए गए।

Electoral Bonds Case : SBI ने दायर हलफनामे में इलेक्टोरल बॉन्ड की दी जानकारी

SBI के चेयरमैन ने SC में हलफनामा दाखिल कर बताया- आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बांड के चंदे की जानकारी उपलब्ध करवा दी है। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच 22,217 बांड बिके। 22,030 कैश करवाए गए, जिसे किसी ने कैश नहीं करवाया उसके पैसे पीएम रिलीफ फंड में ट्रांसफर किया।
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