Gyanvapi News Today : उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में ज्ञानवापी मामले की आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के पंडित सोमनाथ व्यास, डॉ. रामरंग शर्मा, और अन्य द्वारा 15 अक्टूबर 1991 को दाखिल मुकदमे की सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने की मांग को लेकर दाखिल प्रार्थना पत्र की सुनवाई हुई। सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि व्यास तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगी। मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके बाद लगातार 5 दिनों तक सुनवाई हुई। उसके बाद 15 फरवरी को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
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Gyanvapi News Today : हिंदू और मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया

अधिवक्ता प्रभाष पांडे ने ज्ञानवापी मामले में बयान दिया, “आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। पूजा जारी रहेगी। सनातन धर्म के लिए यह बड़ी जीत है। मुस्लिम पक्ष इसमें समीक्षा कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।” हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “आज इलाहबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी। वह वैसे ही चलती रहेगी। अगर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे।”

Gyanvapi News Today : आपत्तिजनक गतिविधियों के खिलाफ मुकदमा

ज्ञानवापी शिवलिंग पर आपत्तिजनक बयान देने के ऊपर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर वकील हरिशंकर पांडेय ने अपर जिला जज (नवम) की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। उसी तरह ज्ञानवापी में कब्रों का जिक्र करते हुए धार्मिक कार्यों की अनुमति देने की मांग को लेकर लोहता के रहने वाले मुख्तार अहमद और अन्यों ने भी एडीजे सातवां की अदालत में सुनवाई की।









