Rahul Gadhi: सुलतानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 16 दिसंबर को सुनवाई पर तलब किया है। पांच साल पुराना यह मामला भाजपा नेता अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है।
याची के अधिवक्ता संतोष पांडेय के मुताबिक मामला राहुल गांधी के पांच साल पहले बेंगलुरू में दिए गए एक भाषण से जुड़ा हुआ है। इसमें अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। इस वीडियो के सामने आने के बाद भाजपा नेता विजय मिश्र ने एक परिवाद एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल किया था।
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बीते 18 नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज योगेश यादव ने इस मामले में सुनवाई की थी। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कोर्ट ने 27 नवंबर की तिथि तय की थी। अब कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 16 दिसंबर को कोर्ट में तलब किया है।
Rahul Gadhi: 4 अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया
उन्होंने बताया कि यह मामला 2018 का है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का वाद दायर किया था।
इस पूरे मामले की सुनवाई पूरी होने में पांच साल लगा। बताया गया कि इस मामले में धारा 500 के तहत राहुल गांधी को कोर्ट ने तलब किया है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के कई मामले लंबित हैं। इससे पहले भी उन्हें दिल्ली, लखनऊ और अन्य जगहों पर मानहानि के मामलों में तलब किया जा चुका है।










