Lucknow News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रतापगढ़ के अजय सिंह उर्फ टक्कू सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए 6 अगस्त 2025 तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। (Lucknow News) मामला थाना पट्टी का है, जहां 21 जुलाई 2025 को अजय सिंह के खिलाफ क्राइम नंबर 0219/25 के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। एफआईआर में उन पर धारा 3(5), 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 109(1) और आपराधिक (संशोधन) अधिनियम 1932 की धारा 7 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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Lucknow News: याचिका में क्या कहा गया
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने दलील दी कि यह एफआईआर झूठी और दुर्भावनापूर्ण है। (Lucknow News) वहीं, राज्य सरकार की ओर से ए.जी.ए. पेश हुए।
न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त 2025 को होगी। तब तक याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
हाईकोर्ट का यह आदेश टक्कू सिंह के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर यह मामला काफी चर्चित रहा है।
प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार राय,उ0नि0 बैकुण्ठ नाथ पाण्डेय व उ0नि0 सन्तोष कुमार पासवान को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
क्षेत्राधिकारी पट्टी की जांच/ रिपोर्ट के आधार पर कार्य सरकार में लापरवाही, शिथिलिता बरते जाने पर निरीक्षक/उ0नि0 उपरोक्त को पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा निम्नलिखित पुलिसकर्मियों को कार्य सरकार में लापरवाही बरतने को संज्ञान में लेकर –
01.प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार राय (थाना पट्टी), पीएनओ- 952690087
02.उ0नि0 बैकुण्ठ नाथ पाण्डेय (थाना पट्टी), पीएनओ-152032661
03.उ0नि0 सन्तोष कुमार पासवान (थाना पट्टी), पीएनओ-202612197










