Hemant Soren: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए सोरेन ने अपनी याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को हाईकोर्ट जाने को कहा है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के खिलाफ पूर्व सीएम ने पहले उच्च न्यायालय का ही दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की सलाह पर उन्होंने वहां से अपनी याचिका वापस ले ली थी।
सिब्बल ने उनकी ओर से गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे आज सुनवाई के लिए सुचीबद्ध किया गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस याचिका की सुनवाई के लिए तीन जजों की विशेष पीठ का गठन किया था। तीन जजों की इस विशेष पीठ में जस्टिस सुरेश खन्ना, जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी शामिल हैं।
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