Jammu And Kashmir: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में जम्मू और कश्मीर लोकल बॉडी लॉ (संशोधन) विधेयक 2024 पेश करेंगे। यह विधेयक जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है।
इस विधेयक के तहत, जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। Jammu And Kashmir: यह आरक्षण नगरपालिका निकायों, पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों में लागू होगा।
Jammu And Kashmir: जम्मू और कश्मीर लोकल बॉडी लॉ (संशोधन)
सरकार का कहना है कि यह विधेयक जम्मू और कश्मीर में ओबीसी समुदाय के लोगों को सशक्त बनाने में मदद करेगा। यह समुदाय को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगा।
विपक्षी दलों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित मांग थी।
यह विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों में पारित होने के बाद यह कानून बन जाएगा।
Jammu And Kashmir: विधेयक के मुख्य बिंदु:
- जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान करना
- नगरपालिका निकायों, पंचायतों और अन्य स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू करना
- ओबीसी समुदाय को सशक्त बनाना और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करना
Jammu And Kashmir: विधेयक का महत्व:
- यह विधेयक जम्मू और कश्मीर में ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह समुदाय को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने और निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगा।
- यह विधेयक जम्मू और कश्मीर में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद करेगा।