Khan Sir Hearing: देश के जाने-माने शिक्षक और यूट्यूबर खान सर को फायरिंग मामले में एक बार फिर बड़ी कानूनी राहत मिली है। आज 20 जून 2026 यानी शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगले आदेश तक जारी रखने का बड़ा फैसला सुनाया। इसके साथ ही कोर्ट ने खान सर के 3 अन्य स्टाफ सदस्यों को भी राहत प्रदान करते हुए उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
Khan Sir Hearing: 25 जून को होगी अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से मामले से जुड़े केस डायरी अदालत में पेश की गई। अदालत ने दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद फिलहाल खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है, जहां इस प्रकरण पर विस्तृत बहस होने की संभावना है।
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हालांकि, इस मामले में गिरफ्तार किए गए खान सर के दोनों गार्ड्स को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। (Khan Sir Hearing) अदालत ने उनकी जमानत पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दोनों गार्ड्स पर फायरिंग की घटना में शामिल होने के आरोप हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है।
खान सर की गिरफ्तारी पर रोक
सुनवाई के बाद खान सर के वकील ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पुलिस द्वारा केस डायरी उपलब्ध कराई गई है और अदालत ने उसे अध्ययन के लिए स्वीकार किया है। (Khan Sir Hearing) उन्होंने कहा कि 25 जून को मामले की अंतिम सुनवाई होने की उम्मीद है। तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। वकील ने यह भी बताया कि खान सर के तीन अन्य स्टाफ सदस्यों को भी अदालत से राहत मिली है।
गौरतलब है कि फायरिंग मामले में खान सर ने पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं और कथित गोलीबारी की घटना से उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। (Khan Sir Hearing) इसके अलावा उनके दोनों गार्ड्स की तरफ से भी जमानत याचिका दायर की गई थी।
रौशन आनंद ने लगाए थे गंभीर आरोप
इधर, इस मामले ने तब और ज्यादा तूल पकड़ लिया जब रौशन आनंद ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए। (Khan Sir Hearing) हाल ही में जेल से बाहर आने के बाद रौशन आनंद ने दावा किया था कि उनके खिलाफ जेल के अंदर साजिश रची गई थी और उनकी हत्या की योजना बनाई गई थी। उन्होंने प्रिंस यादव हत्याकांड में भी खान सर की भूमिका होने का आरोप लगाया था।
रौशन आनंद ने इन आरोपों को लेकर कदमकुआं थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया था। हालांकि, मामला दर्ज नहीं होने पर उन्होंने देर रात तक थाने के बाहर धरना भी दिया था। इस घटनाक्रम के बाद मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
फिलहाल अदालत के ताजा आदेश से खान सर को बड़ी राहत मिली है, लेकिन 25 जून की अगली सुनवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सभी पक्षों की निगाहें अब अदालत की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है।















