Love Jihad Law : यूपी में ‘लव जिहाद’ क़ानून और हुआ सख्त, अब मिलेगी उम्रकैद की सजा

Love Jihad Law : यूपी में 'लव जिहाद' क़ानून और हुआ सख्त, अब मिलेगी उम्रकैद की सजा
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Love Jihad Law : उत्तर प्रदेश में योगी सरकर ने लव जिहाद को रोकथाम को लेकर बड़ा लिया है. विधानसभा में लव जिहाद रोकथाम’ बिल पास हो गया है. इस बिल के पास होने के बाद मामले में कोई यदि शिकायत करता हैं और जांच में आरोप सिद्ध होता है तो उसे उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. विधानसभा में पास लव जिहाद बिल में कई नए अपराध भी इसमें जोड़ी गई है.बता दें इस कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रवधान है, कई अपराधों की सजा दोगुनी कर दी गई है और कई अपराध लव जिहाद में जोड़ दिए गए हैं.

Love Jihad Law: यूपी में लव जिहाद रोकथाम’ बिल पास

हालांकि इस बिल को पास होने से पहले इसका विरोध भी हुआ. नए कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विरोध किया है और कहा है कि नए कानून की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है. अभी तक ऐसे मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा और 50 हजार रुपये तक जुर्माना निर्धारित था। मतांतरण के लिए विदेशी फंडिंग में अब सात से 14 वर्ष तक की सजा तथा कम से कम 10 लाख रुपये तक जुर्माना होगा।

UP Low Jihad Law: योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में 'लव जिहाद' बिल विधानसभा में पास, दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की होगी सजा!

Love Jihad Law : कानून में क्या नए बदलाव

सरकार का कहना है कि गुमराह कर शादी करने और अनुसूचित जाति व जनजाति (एससी- एसटी) के धर्म परिवर्तन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हीं मामलों पर राज्य सरकार अंकुश लगाने जा रही है। बदलाव के लिए लाए गए इस विधेयक में धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ाने का प्रावधान है। इसमें आजीवन कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए भी सख्त प्रावधान किए गये हैं।

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2021 में बने कानून में एक से 10 साल तक की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान था। संशोधन के जरिये पिछले विधेयक को सजा और जुर्माने की दृष्टि से और मजबूत किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार यदि किसी नाबालिग, दिव्यांग अथवा मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, एससी-एसटी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो दोषी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इसी तरह, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी।

यूपी में 'लव जिहाद' पर अब होगी उम्रकैद, योगी सरकार ने बढ़ाया कानून का दायरा

विदेशी या गैरकानूनी संस्थाओं से फंडिंग हासिल करने पर 14 वर्ष तक की सजा और 10 लाख जुर्माने का प्रावधान किया है। यदि कोई धर्म परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में डालता है, हमला या बल प्रयोग करता है, शादी करने का झूठा वादा करता है, प्रलोभन देकर किसी नाबालिग, महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो उसे न्यूनतम 20 साल की सजा होगी। इसे ताउम्र तक बढ़ाया जा सकेगा। पीड़ित के इलाज और पुनर्वास के लिए भी जुर्माना देना होगा।

Love Jihad Law : पुराने कानून में बदलाव की क्यों पड़ी जरूरत ?

सरकार के मुताबिक, यह संशोधन विधेयक धर्म परिर्वतन के अपराध की संवेदनशीलता और गंभीरता के मद्देनजर लाया गया है। इससे विदेशी एवं राष्ट्रविरोधी ताकतों की संगठित साजिश रोकी जा सकेगी। सजा और जुर्माने की राशि को बढ़ाने के साथ जमानत की कड़ी शर्तों के प्रावधान भी किए गए हैं। साथ ही, नाबालिग, दिव्यांग, मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को भी अपराध का शिकार होने से बचाया जा सकेगा।

Love Jihad Law : विपक्ष ने प्रस्तावित कानून पर क्या कहा ?

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मुख्य विपक्ष दल समाजवादी पार्टी ने इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि भाजपा केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वह बेरोजगारी और पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं करना चाहती। चांद ने कहा कि ये ध्यान भटकाने वाले मुद्दे हैं। इनसे लोगों का कोई भला नहीं होगा।

वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों ने प्रस्तावित कानून का विरोध जताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि धर्मांतरण और गुमराह कर शादी करने पर पहले से ही कानून है। अतिरिक्त कानून बनाने का कोई औचित्य नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि इस विधेयक से यूपी सरकार कुछ तबकों को भयभीत करना चाहती है।

Love Jihad Law : यूपी के अलावा किन राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून

आखिर क्‍या है Love Jihad? इसे रोकने ...

हालांकि, उत्तर प्रदेश एकलौता राज्य नहीं है जहां लव जिहाद या धर्मांतरण विरोधी कानून है। अगस्त 2023 तक देशभर में 10 राज्यों में धर्मांतरण या लव जिहाद विरोधी कानून लागू हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में ये कानून हैं। पिछले साल अगस्त में महाराष्ट्र लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का एलान किया था। महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राज्य अन्य राज्यों में लव जिहाद विरोधी कानूनों का अध्ययन कर रहा है और जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लेकर आएगा।

https://youtu.be/q07iAMdPpTU?si=3EYUIw5s2YdBOhKd

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