Mafia Atiq Ahmed: कुख्यात माफिया अतीक अहमद के भांजे जका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रयागराज कोर्ट ने रंगदारी के एक मामले में उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। साबिर हुसैन नामक प्रॉपर्टी डीलर ने पुरामुफ्ती थाने में जका के खिलाफ 10 लाख रूपये रंगदारी मांगने, मारपीट करने और धमकाने का केस दर्ज कराया था। जका इस मामले में फरार चल रहा था। उसने अदालत से राहत पाने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।
Mafia Atiq Ahmed: हाल ही में अतीक के दो बेटे हुए थे रिहा
अतीक के परिवार के अधिकांश सदस्यों पर कानून का शिकंजा कसा हुआ है। अतीक और उसके भाई अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से दो दिन पहले ही झांसी में उसका तीसरा बेटा असद एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया था। अतीक के दो बड़े बेटे उमर और अली पहले से ही जेल में हैं। वहीं, उसके दो छोटे बेटे अहजम और अबान सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद बाल कल्याण समिति के आदेश पर 9 अक्टूबर को राजरूपपुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से रिहा किया गया था। दोनों हटवा में अतीक की बहन के यहां रह रहे हैं। वहीं, उनकी मां यानी शाइस्ता परवीन महीनों से फरार चल रही है। उस पर 50 हजार रूपये का इनाम घोषित है।
अतीक(Mafia Atiq Ahmed) के भांजे जका की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से उसके गिरफ्तार होने की संभावना बढ़ गई है। अतीक के परिवार के अधिकांश सदस्यों पर कानून का शिकंजा कसा हुआ है। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही सभी आरोपी न्याय के दायरे में आ जाएंगे।