UP News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज यानि सोमवार को असलहा धारकों को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत दी है। लोकसभा चुनाव के दौरान अब किसी को भी अपना निजी असलहा थाने में नहीं जमा कराना होगा। ये बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में स्पष्ट आदेश दिया है। बता दें कि चुनाव के दौरान थानों में असलहा जमा करने के लिए लंबी-लंबी लाइने लगानी पड़ती थी।
UP News : हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

न्यायाधीश अब्दुल मोईन ने रविशंकर तिवारी बनाम यूपी राज्य, जिला अधिकारी अमेठी व तीन याचिका संख्या 2844/2024 की सुनवाई में ये फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जनरल ऑर्डर के जरिए चुनाव के समय प्रशासन सबके असलहा जमा नहीं कराया जा सकता है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया है। चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके असलहे जमा करा लेता था। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में स्पष्ट आदेश दिया है।

UP News : असलहाधारी से कानून व्यवस्था को खतरा
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि यदि किसी असलहाधारी से कानून व्यवस्था को खतरा लगता हो उसके लाइसेंस को जमा कराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उसे भी असलहा जमा करने का कारण बताना होगा। न्यायाधीश ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनायी जाए। जिसमें पुलिस अधीक्षक, एडीएम और एएसपी को शामिल किया जाए।

बता दें कि चुनाव के दौरान प्रशासन सबके असलहे जमा करा लेता था। हाईकोर्ट का 2022 का ही निर्णय था कि जनरल ऑर्डर निकाल के शस्त्र जमा करने को नहीं कहा जा सकता। इस बार के आदेश में अपने पुराने आदेश को ही दोहराया है। आदेश का पालन नहीं होने पर अमेठी के एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने था टिप्पणी की है।
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