जानिए अब कहां-कहां लगेगा वीकेंड कर्फ्यू, शादी समारोह के भी बदले नियम

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 राजस्थान  में कोरोना के खतरे के बीच गहलोत सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. नई नियमों में थोड़ी छूट भी दे दी गई है. राज्य सरकार ने शादियों  में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है. अब शहर और गांव दोनों में यह संख्या बराबर रहेगी. शादी समारोह में 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है. गृह विभाग की यह गाइडलाइन 24 जनवरी से लागू होगी. नई गाइडलाइन में वीकेंड कर्फ्यू अब केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू होगा. शहरी सीमा से बाहर वीकेंड कर्फ्यू से छूट रहेगी.
शहरी क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पहले की तरह ही रहेगा. हालांकि हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू होगा. वीकेंड कर्फ्यू में 14 कैटेगरी को पहले दी गई छूट जारी रहेगी.नई में यह प्रावधान किया गया है कि कोरोना के कारण कोई होटल या मैरिज गार्डन की बुकिंग रद्द करवाता है या डेट आगे करता है तो पैसा रिफंड करना होगा. कोरोना के मामले और मौतें दोनों बढ़ रही हैं. बावजूद इसके सरकार ने शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या बढ़ाने की छूट दी है. पुरानी गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों की छूट दी थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में की शादियों में 50 लोगों की लिमिट थी.एक फरवरी से सभी बाजारों, दफ्तरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अपने यहां काम करने वालों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की सूचना सार्वजनिक रूप से बोर्ड पर लगानी होगी. जिन दफ्तरों, बाजारों और प्रतिष्ठानों पर यह सूचना चस्पा नहीं होगी, उनके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी.
कोरोना को लेकर सरकार 22 दिन में 6 गाइडलाइन जारी कर चुकी है. सबसे पहले 29 दिसंबर को गाइडलाइन जारी की. इसके बाद 2 जनवरी और 5 जनवरी को. फिर 9 जनवरी को गाइडलाइन जारी करके संडे कर्फ्यू, रात 8 बजे बाजार बंद करने, शहरों में 12वीं तक के स्कूल बंद करने जैसी पाबंदियां लगाईं. 13 जनवरी को संशोधित गाइडलाइन जारी कर संडे कर्फ्यू में जरूरी चीजों की दुकानों को छूट दी. अब 20 जनवरी की गाइडलाइन में शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है.

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