Manish Sisodia Review Petition: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। (Manish Sisodia Review Petition) सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सिसोदिया के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि उन्होंने याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 30 अक्टूबर के फैसले में किए गए कुछ निष्कर्षों पर सवाल उठाया है। (Manish Sisodia Review Petition) उन्होंने कहा कि याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
सिसोदिया को इस साल 26 फरवरी को कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है।
Manish Sisodia Review Petition: सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को अपने फैसले में कहा था कि जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों में से कुछ को अस्थायी रूप से साबित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ 338 करोड़ रुपये के लेनदेन का आरोप है। (Manish Sisodia Review Petition) कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति हैं और उनके पास गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता है।
सिसोदिया का दावा
मामले पर अगली सुनवाई कब होगी
सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की तारीख तय नहीं की है।










