Lucknow News: आरपीएफ के डीआइजी संतोष कुमार दुबे को हाई कोर्ट से राहत

Lucknow News: आरपीएफ के डीआइजी संतोष कुमार दुबे को हाई कोर्ट से राहत
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Lucknow News: झारखंड उच्च न्यायालय से राजधानी लखनऊ (Lucknow News) में तैनात आरपीएफ के डीआइजी संतोष कुमार दुबे को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने संतोष कुमार दुबे की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल न होने पर संतोष कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा गया था। इस बीच उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त दे दी गई। इसके बाद डीआईजी की ओर से उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर उक्त आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की है।

Lucknow News: आय से अधिक संपत्ति का मामला

दरअसल आईपीएस प्रिया दुबे के पति धनबाद के तत्कालीन सीनियर कमांडेंट रेलवे प्रोटेक्षन फोर्स (DRPF) संतोष कुमार दुबे पर चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में पदस्थापित रहने के दौरान 1.48 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई ने दानापुर, पटना में 10 जुलाई 2013 को दर्ज किया था।

इसके बाद आरपीएफ ने उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया। सीबीआई ने संतोष कुमार दुबे द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने की अवधि 1998 से 2013 के बीच जांच की थी। संतोष और उनकी झारखंड में एडीजीपी के पद पर तैनात उनकी आइपीएस पत्नी प्रिया दुबे समेत अन्य के खिलाफ सीबीआइ ने 28 जून 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया था।

इसके बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पटना ने 22 जुलाई 2022 को मामले में संज्ञान लिया था। 31 जनवरी 2023 को आरपीएफ, नई दिल्ली ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। इसके बाद डीआइजी संतोष कुमार दुबे ने विभागीय कार्यवाही को निरस्त करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

पांच अक्टूबर 2023 को झारखंड उच्च न्यायालय ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ आरपीएफ द्वारा विभागीय कार्रवाई के आदेश पर रोक लगा दिया। इसके बाद पांच दिसंबर 2023 को रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ने विभागीय कार्यवाही पर रोक के बावजूद 1802 (ए) इंडियन इस्टैब्लिशमेंट कोड के तहत संतोष कुमार को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दिया था। मामले में उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 07 नवंबर 2023 को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने संतोष कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक जारी रखी थी।

इसी दौरान प्रीमेच्योर रिटायरमेंट किए जाने को लेकर संतोष कुमार दुबे ने हाई कोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट में संतोष कुमार दुबे को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिए जाने के आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की है।

https://youtu.be/0A74HiXF0n8?si=kkuclMEDYmcymR6p

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