Bihar: बिहार सुपौल जिला व्यवहार न्यायालय में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास एवं 25 हजार अर्थदंड का सजा सुनाया है। बता दें कि सुपौल न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पौक्सो बृज किशोर सिंह के कोर्ट ने आरोपी को बीते 15 दिसंबर को दोषी करार दिया था। जिस मामले में मंगलवार को सजा का फैसला सुनाया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने जानकारी दी। (Bihar) न्यायाधीश बृज किशोर सिंह की कोर्ट ने मंगलवार का सदर थाना क्षेत्र के अमठो पुनर्वास वार्ड 03 निवासी 19 वर्षीय मो. सोनू को सजा सुनाया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देवकुमार सिंह और अधियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी ने बहस किया। बता दें मो. सोनू पर सुपौल जिले के थाना कांड संख्या 11/2021 के तहत बल्तकार का मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि बीते 6 फरवरी 2021 को मामला दर्ज मो सोनू ने एक 15 वर्षीय नाबालिग के घर में घुसकर जबरदस्ती दुष्कर्म का अंजाम दिया था । इस मामले में पीड़िता के बयान पर महिला थाना में केस दर्ज किया गया था।अब सजा का फैसला आया है ।
Bihar: इस फैसले पर पीड़िता के परिजनों ने खुशी जताई है।
कोर्ट ने फैसले में कहा कि इस तरह के जघन्य अपराधों में सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि अन्य अपराधी भी डरें। (Bihar) इस फैसले पर पीड़िता के परिजनों ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उन्हें न्याय मिला है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इस फैसले से उम्मीद है कि अन्य अपराधियों को भी सख्त सजा मिलेगी।
यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इस मामले में फैसला आने में दो साल का समय लगा। इस दौरान पीड़िता और उसके परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे मामलों में जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।









