Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में हुए सर्वे की रिपोर्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने सोमवार को वाराणसी की जिला जज की अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में पेश किया गया। हिन्दू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लोग कोर्ट पहुंच गए हैं। बताते चलें कि ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) की सुनवाई जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश के समक्ष हो रही है और कोर्ट ने 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कई बार एएसआई को समय मिला चुका है।
Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष ने रखी मांग
वहीं, रिपोर्ट दाखिल होने से पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से मांग की गई है कि, एएसआई ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट जो जिला जज अदालत में पेश कर रहा है, उसमें सीले बंद लिफाफे में पेश करे। एएसआई ने 24 जुलाई को ज्ञानीवापी परिसर पर अपना सर्वे शुरू किया था। बीते 2 नवंबर को जिला जज कोर्ट को सूचित किया था। उसने ज्ञानीवापी परिसर सर्वे का काम पूरा कर लिया है। हालांकि सर्वे पूरा होने के बाद भी एएसआई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाया। सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई को जिला जज से चार बार समय दिया जा चुका है।
ज्ञानवापी मामले में ASI ने कोर्ट में पेश की सर्वे रिपोर्ट. #india24x7livetv #NewsUpdate #Gyanvapi pic.twitter.com/HbYbBQVL6h
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वैज्ञानिक विधि से हुआ परिसर का सर्वे
ज्ञानवापी परिसर का ASI ने वैज्ञानिक विधि से जांच-सर्वे किया है। इसमें एएसआई के साथ पुरातत्वविद्, रसायनशास्त्री, भाषा विशेषज्ञों, सर्वेयर, फोटोग्राफर समेत तकनीकी विशेषज्ञों की टीमें भी लगी रहीं। परिसर की बाहरी दीवारों (खास तौर पर पश्चिमी दीवार), शीर्ष, मीनार, तहखानों में परंपरागत तरीके से और जीपीएस, जीपीआर समेत अन्य अत्याधुनिक मशीनों के जरिए साक्ष्यों की जांच की गई। एएसआई टीम का नेतृत्व अपर महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने किया।
Gyanvapi Case: एएसआई ने चार अगस्त से लेकर 2 नवंबर तक ज्ञानवारी परिसर का सर्वे किया। इस दौरान जिस वुजूखाना शिवलिंग मिला उस एरिया को सील कर बाकी पूरे परिसर की वैज्ञानिक विधि से जांच की गई। दरअसल, मंदिर पक्ष की ओर से जिला जज में बीते 16 मई, 2023 को ज्ञानावापी परिसर की जांच कराने के लिए एक प्रार्थना दाखिला किया गया। इस पत्र का स्वीकार करते हुए 21 जुलाई को जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर (सुप्रीम कोर्ट द्वारा सील क्षेत्र को छोड़कर) का सर्वे करके का आदेश दिया था। एएसआई ने परिसर की जांच पूरी कर ली है।
रिपोर्ट दाखिल होने के बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों को रिपोर्ट की कॉपी देने का आदेश दिया है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जनवरी 2024 तक के लिए स्थगित कर दी है। रिपोर्ट में क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि, माना जा रहा है कि रिपोर्ट में वुजूखाने में मिले शिवलिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है।









